1993 को हुए मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को 7 आरोपियों में से अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया है। वहीं मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तफा डोसा और प्रत्यपर्ति कर भारत लाए गए गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह को दोषी करार दिया है। अदालत सभी आरोपियों की सजा पर जिरह 19 जून यानि सोमवार से शुरू होगी। डोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत अपराधों के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या के आरोपों पर दोषी ठहराया गया जबकि सलेम को धमाकों के लिए हथियारों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया।
अदालत ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला,  रियाज सिददीकी और ताहिर मरचेंट दोषी करार दिया है। सलेम को अदालत फांसी की सजा नहीं दे सकती है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। इस विस्फोट मामले में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस मामले  एक आरोपी अब्दुल कैयुम को बरी कर दिया गया है।
साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी जा चुकी है।
सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।

सभार, हिंदुस्तान